लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने एडीजीपी स्थापना और गृह सचिव को 26 सितम्बर को तलब कर पूछा है कि पुलिस अधिकारियाें को उनके अधिकार से अधिक भत्ते या वेतन न मिले यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा क्या कदम उठाए जाएंगे.
पुलिस अफसरों को अनुमन्य से अधिक मिल रहे भत्तों का मामला, हाईकोर्ट ने पूछा, रोकने के लिए क्या किया
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने एडीजीपी स्थापना और गृह सचिव को 26 सितम्बर को तलब कर पूछा है कि पुलिस अधिकारियाें को उनके अधिकार से अधिक भत्ते या वेतन न मिले यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.
यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने राम गुलाम की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया कि बहुत मामलों में पुलिस अफसरों को उनके हक से ज्यादा का भत्ता दिया जाता है और यह उनके रिटायरमेंट के समय सामने आता है, लेकिन तब तक उनसे वसूली में देर हो जाती है. इस पर न्यायालय ने सरकार से पिछली सुनवाई पर ही जवाब मांगा था. पुलिस हेड क्वार्टर लखनऊ के निदेशक ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि एकाउंट ऑफिस में स्टाफ की कमी के कारण ऐसा हो जाता है. इस पर न्यायालय ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि जो गलत चल रहा उसे दूर करने के बजाय अफसर तो लीपापोती कर रहे हैं. इस टिप्पणी के साथ न्यायालय ने उच्चाधिकारियों को हाजिर होने का आदेश सुना दिया.
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