लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाराबंकी के रामसनेहीघाट तहसील परिसर स्थित मस्जिद ढहाने के मामले में दाखिल एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. साथ ही याचिका को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया है. न्यायालय ने पाया कि इसी मामले को लेकर पहले से एक अवमानना याचिका कोर्ट में विचाराधीन है.
यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी की एकल पीठ ने सैयद फारूक अहमद की ओर से दायर अवमानना याचिका पर पारित किया. याचिका पर सुनवाई प्रारंभ होते ही याची ने स्वयं पीठ को अवगत कराया कि इस मामले में एक दूसरी अवमानना याचिका पहले से दाखिल है जिस पर नोटिस जारी हो चुकी है. याची ने मांग की कि वर्तमान अवमानना याचिका को पूर्व में दाखिल याचिका के साथ संबद्ध कर दिया जाए.