लखनऊ : सपा सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट भी तोड़ा जाएगा. जिले में उर्दू गेट तोड़ने के बाद यह दूसरा ऐसा मामला होगा जिसमें मोहम्मद आजम खां को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है. वहीं कोर्ट ने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट आम रास्ते पर कब्जा कर गैरकानूनी तरीके से बनाया गया है.
जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने को शिकायतकर्ता ने बताया सत्य की जीत
रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर रामपुर के उपजिलाधिकारी ने बड़ा आदेश दिया है. उपजिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाने को कहा है. इस मामले पर शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने ईटीवी भारत से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है.
जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने के आदेश
- उर्दू गेट का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने कराया था लेकिन इसे सार्वजनिक रास्ते पर बनाया गया था.
- उर्दू गेट से आम लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी.
- जौहर यूनिवर्सिटी का गेट भी तोड़ने का फैसला हुआ है.
जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट लगा है वो सरकारी जमीन पर लगा हुआ है. मुख्य गेट आम रास्ते पर बना हुआ है. आजम खां ने सारे नियम ताक पर रखकर गेट का निर्माण कर दिया. मैंने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी को भी अवगत कराया था और रामपुर जिलाधिकारी से मांग की थी कि इसमें धारा 133 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए. जिस पर रामपुर जिलाधिकारी ने धारा 133 के अंतर्गत कार्रवाई की है और 15 दिन के अंदर गेट तोड़ने का आदेश दिया है.
- आकाश सक्सेना, शिकायतकर्ता