लखनऊ:एमपी-एमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी की जमानत लेने वालों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की है.
रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
एमपी-एमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन करने के दो साल पुराने मामले में रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
2017 का है मामला
आपको बता दें कि इस मामले की एफआईआर 17 फरवरी 2012 को दर्ज कराई गई थी. सर्विलांस टीम के स्टैटिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने थाना कृष्णा नगर में उक्त एफआईआर दर्ज कराई थी. उक्त एफआईआर में कहा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी प्रचार जारी रखा. आरोप है कि इस दौरान वह बजरंग नगर में जनसभा करती रहीं. मामले की विवेचना कृष्णानगर थाना की पुलिस ने की. विवेचना के बाद इस मामले में रीता बहुगुणा के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.