लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बड़ी राहत देते हुए आगरा-कानपुर मेट्रो की एक टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने कहा कि याची इस टेंडर प्रक्रिया में बिडर नहीं था. लिहाजा उसकी याचिका पर टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.
पेंड्रोल राही टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दाखिल की याचिका
ये आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने पेंड्रोल राही टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया. याची कंपनी की दलील थी कि आगरा-कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में गिट्टी रहित ट्रैक के बन्धन प्रणाली के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी. उक्त टेंडर प्रक्रिया में प्रतिवादी संख्या 6 ने टेक्निकल बिड जमा की थी, जिसे अविधिक तरीके से खारिज कर दिया गया.