लखनऊ: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोके जाने की मांग को लेकर यूपी विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है. आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे. हलफनामें में जन्मतिथि गलत बताने के चलते हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने से पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. अब उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं. ऐसे में आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम स्वार सीट से उपचुनाव लड़ने की जुगत में हैं.
अब्दुल्ला आजम भ्रष्ट आचरण के पाए गए थे दोषी
ऐसी स्थिति में विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की तरफ से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है. राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि अब्दुल्ला आजम भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए गए थे. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (क) के तहत चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की जाती है. सचिवालय की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र पर राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त करके चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश जारी करेंगे.