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लखनऊ: योगी कैबिनेट में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर

यूपी के लखनऊ में मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक के बाद प्रेस वार्ता के जरिए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी गई.

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योगी कैबिनेट.

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Published : Feb 11, 2020, 9:24 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. कैबिनेट बैठक के बाद योगी सरकार के मंत्री एवं प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रेस वार्ता कर प्रस्तावों की जानकारी दी.

प्रेस वार्ता कर प्रस्तावों के बारे में दी गई जानकारी.

9 प्रस्तावों पर लगी मुहर

1. राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी मिली.

2. मार्च 2018 आबकारी विभाग को लेकर कैग की रिपोर्ट को मंजूरी मिली.

3. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा 2017-18 कैग की रिपोर्ट के प्रस्ताव को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिली.

4. सोनभद्र में ओबरा को नई तहसील बनाने पर लगी मुहर.

5. फिरोजाबाद के तत्कालीन तहसीलदार शिवदयाल ने 0.691 हेक्टेयर भूमि को नियम विरुद्ध कुछ लोगों को दे दी थी. इनसे जमीन की कीमत 1.50 करोड़ की वसूली की जाएगी.

6. उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड को हरदोई में आवास विकास प्राधिकरण की तरफ से 22.60 हेक्टेयर जमीन साल 2015 में दी गई थी. 2016 में शासनादेश के अनुसार इसके लिए 123.16 करोड़ रुपए देने थे. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह जमीन वापस की जाएगी. 2016 के शासनादेश को निरस्त किया गया है.

7. प्रदेश में 18 व्यवस्था अधिकारी और 22 व्यवस्थापक हैं. इनका चयन 1983 में बनी नियमावली के अधीन हुआ था. इसमें अब संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग व्यवस्थापक एवं व्यवस्था अधिकारी सेवा नियमावली 2020 बनाई गई है. अब भर्ती शत-प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी. व्यवस्था अधिकारी के लिए 50 फीसदी भर्ती लोक सेवा आयोग से होगी. 50 फीसदी पदों को पदोन्नित द्वारा भरा जाएगा.

8. नमामि गंगे और पेयजल विभाग का निर्माण था. वह आयुक्त ग्राम विकास के बजाय राज्य पेय जल निदेशक के अधिकारी द्वारा होगी.

9. धीरे-धीरे जल स्तर नीचे जा रहा है. भू-जल अधिनियम बनाया जा रहा है. क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल. उसके तहत जो भी समर सेबल लगाएगा, उसका ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है. औद्योगिक स्तर पर समिति से स्वीकृति अनिवार्य होगी. कॉलेज को रेन वाटर हरवेस्टिकन लगाना होगा. 300 मीटर का घर बनाने पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा. पहले वर्ष नियम न मानने पर छह माह से एक साल की सजा, इसमें सजा और जुर्माने की राशि वर्ष के अनुसार बढ़ता जाएगा. जो पहले से है उन्हें भी एक वर्ष का समय दिया गया है. वह पंजीकरण के साथ वॉटर हार्वेस्टिंग लगवाएं.

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