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चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मियों की हमले में मृत्यु होने पर अब मिलेंगे 30 लाख

आतंकवादी हिंसा/असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि कारणों से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता (पूरी आंख, हाथ, पैर आदि की पूरी दिव्यांगता) की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपये दिए जाने की व्यवस्था है. इसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है.

चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मियों की किसी हमले में मृत्यु होने पर अब मिलेगा 30 लाख
चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मियों की किसी हमले में मृत्यु होने पर अब मिलेगा 30 लाख

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Published : Apr 5, 2021, 10:52 PM IST

लखनऊ : राज्य सरकार ने लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद एवं उप निर्वाचनों की चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मियों की निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य अनुग्रह राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है.

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ड्यूटी के दौरान आतंकी हमले में मृत्यु पर बढ़ाई राशि
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रशिक्षण अथवा मतदान या मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर वर्तमान में 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाती थी. इसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. इसी प्रकार, ड्यूटी के दौरान किसी आतंकवादी हिंसा/असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण की दशा में मृत्यु होने पर वर्तमान में 20 लाख रुपये की मुआवजा राशि को बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है.

दिव्यांगता पर अब मिलेंगे 15 लाख
आतंकवादी हिंसा/असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि कारणों से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता (पूरी आंख, हाथ, पैर आदि की पूरी दिव्यांगता) की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपये दिए जाने की व्यवस्था है. इसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता (पूरी आंख, हाथ, पैर आदि पूरी दिव्यांगता) की दशा में वर्तमान में पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी. इसे अब बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये कर दिया गया है.

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