लखीमपुर खीरी :लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी मंत्री के बेटे के तीन दोस्तों की जमानत अर्जी सीजीएम चिंताराम ने खारिज कर दी है. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि शुक्रवार को आरोपी लखनऊ के कारोबारी अंकितदास, शेखर भारती और लतीफ की जमानत अर्जी बचाव पक्ष के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने अदालत में दाखिल की. तीनों की जमानत अर्जी पर सीजेएम चिंताराम ने अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अपराध की गम्भीरता को देखते हुए सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
बता दें कि तीन अक्टूबर को तिकोनियां में हुए बवाल में चार किसान और एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में किसानों की तरफ से केंद्रीय गृहराज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा समेत पन्द्रह-बीस अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने आशीष मिश्रा, आशीष पांडेय, लवकुश राणा, शेखर भारती, अंकितदास और काले उर्फ लतीफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इनमें से अंकित दास लतीफ और शेखर भारती अभी 17 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे तक पुलिस रिमांड पर हैं. एसआईटी इनसे घटना में फायरिंग किए गए वीपन्स बरामद कर चुकी. अभी पूछताछ जारी है.
इधर घटना में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा, हरिओम और श्याम सुंदर निषाद को न्याय दिलाने के लिए संयुक्त न्याय मंच ने आज कैंडिल मार्च निकाला. शहर के विलोबी मैदान से हीरालाल धर्मशाला चौराहे तक निकाले मार्च में मंच की तरफ से मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्यारों को भी गिरफ्तार करने की मांग जोर से उठाई गई. जिले में अलग-अलग जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और अलग-अलग संगठनों ने भी तीनों बीजेपी कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने की मांग उठाई. सरकार को ज्ञापन भी भेजे. निघासन, मोहम्मदी, गोला ओयल आदि तमाम जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाले.