लखीमपुरखीरीःप्रदर्शनकारी किसानों पर थार चढ़ाने के मामले में आरोपी बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल समेत चार आरोपियों की जमानत सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुमित जायसवाल और उनके साथियों की जमानत पर आज बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच में बहस हुई. बचाव पक्ष ने सुमित को जमानत देने की तमाम दलीलें दी, लेकिन अभियोजन ने कोर्ट में कहा कि अगर इनको जमानत मिलती है, तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे.
अभी मामले की जांच चल रही है. सीजेएम चिंताराम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुमित जायसवाल, नन्दन विष्ट, शिशुपाल और सत्यम त्रिपाठी की जमानत खारिज कर दी है. इधर तिकोनियां काण्ड की जांच कर रही एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराने को दोनों ही मुकदमों में प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बयान दर्ज कराए. चार गवाहों के 164 में भी कोर्ट में बयान दर्ज किए गए.
तिकोनिया में तीन अक्टूबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पैतृक गांव बनवीर जाना था. जहां दंगल का प्रोग्राम था. केशव प्रसाद मौर्य दंगल में मुख्य अतिथि थे. लेकिन कुछ दिन पहले कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के वायरल वीडियो से नाराज किसान केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्र टेनी को काले झंडे दिखाने के लिए तिकुनिया में हेलीपैड पर इकट्ठा हुए थे. केशव प्रसाद मौर्य बनबीरपुर पहुंचते, इसके पहले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की थार की टक्कर से चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई. वहीं तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को भी भीड़ ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में यूपी सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में जांच कर रही है. अब तक दो सौ से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एसआईटी दर्ज कर चुकी है.
वहीं सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद 80 से ज्यादा लोगों की अब तक कोर्ट में 164 के बयान भी दर्ज कराए जा चुके हैं. आज सीजेएम कोर्ट में बीजेपी सभासद और तिकोनिया थार मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के साथी सुमित जायसवाल, नंदन बिष्ट, शिशुपाल और सत्यम त्रिपाठी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. सुमित के वकीलों ने बचाव पक्ष की ओर से जमानत देने को लेकर तमाम दलीलें दी. लेकिन अभियोजन ने उन दलीलों को अपने तर्कों से काटा और कहा कि इन आरोपियों को जमानत मिलती है, तो यह केस की तफ्तीश में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं. सीजेएम चिंताराम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुमित जायसवाल, नंदन विष्ट, शिशुपाल और सत्यम त्रिपाठी की जमानत खारिज कर दी है. एसपीओ एसपी यादव ने बताया जमानत खारिज हो गई है.