कुशीनगर : जनपद के विशेष न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अपहरण के आरोपी को दोषी मानते हुए 6 साल कैद की सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह आदेश पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश अमित कुमार त्रिपाठी ने दिया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन ने बताया कि कप्तानगंज थान क्षेत्र के एक गांव की निवासी पीड़िता की मां ने 13 अक्टूबर 2016 को पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर में महिला की 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को अपहरण करने का आरोप लगाया गया था. तहरीर में कहा गया था कि गोरखपुर जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिलबिलवा गांव निवासी राहुल पुत्र राममिलन के पीड़ित पक्ष के गांव में मामा रहते हैं. आरोपी राहुल अपने मामा के घर आता-जाता था.
मौका पाकर राहुल 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला-फुसला कर भगाकर ले गया था. पीड़ित महिला ने तहरीर में बताया था कि 5 अक्टूबर 2016 को राहुल उसकी बेटी को भगाकर ले गया है. काफी तलाश करने के बाद उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा है. महिला की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 366 व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया था. बाद में पुलिस ने अपह्रत बालिका को बरामद करके उसे परिजनों को सौंप दिया था. वहीं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.
इस मामले में मुकदमे की तीनों धाराओं के आधार पर कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ. इसमें कुल 8 गवाह पेश हुए. इनमें 3 ने फैक्ट के आधार पर गवाही दी. जबकि 5 गवाहों ने फार्मल आधार पर गवाही दी. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद 363 के मुकदमे में राहुल को 4 साल की कैद व 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा कोर्ट ने राहुल पर 366 के मुकदमे में 6 साल की कैद व 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया. अभियुक्त जमानत पर चल रहा था, कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया.
इसे पढ़ें- 'अग्निपथ' को लेकर हो रहे विरोध का रेल सेवा पर असर, इन ट्रेनों को रोका गया