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कौशांबी: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 400 मामलों का हुआ निस्तारण - राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

यूपी के कौशांबी में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसके तहत बिजली बिल, बैंक वसूली, पारिवारिक मामले, मोटर बीमा, दुर्घटना बीमा आदि से संबंधित मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया.

जिला अदालत में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत

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Published : Sep 15, 2019, 9:50 AM IST

कौशांबी: जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस बार समस्त न्यायालयों के 2594 राजस्व न्यायालय के 330 और बैंकों के 4576 मामलों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस आयोजन में बैंक ऋण, बैंकों की वसूली, पारिवारिक मामले, मोटर बीमा, दुर्घटना बीमा आदि से संबंधित मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया.

जानकारी देते जिला जज.

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राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में निस्तारित हुए मामले

  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.
  • राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, बैंकों की वसूली, पारिवारिक मामले, मोटर बीमा, दुर्घटना बीमा आदि से संबंधित मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया.
  • जिला स्तर पर न्यायालय परिषद में राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने मामले का त्वरित न्याय दिलवाया गया.
  • समस्त न्यायालयों के 2594 राजस्व न्यायालय के 330 और बैंकों के 4576 मामलों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
  • जिला जज ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वे मामले निस्तारित होते हैं जो न्यायालयों में बहुत दिनों तक चलते हैं पर हल नहीं निकल पाता है.
  • इसके तहत पारिवारिक मामले भी निस्तारित किये जाते हैं, जिसमें पति पत्नी को समझा-बुझाकर एक साथ रहने के लिए कहा जाता है.
  • एक परिवार को सुलह समझौते के आधार पर साथ रहने के लिए राजी किया गया है, जो अब एक साथ सहने को राजी है.

आज की आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7500 मुकदमे निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है. अभी तक की सुनवाई में लगभग 400 मुकदमे निस्तारित किए गए हैं और सुनवाई अभी चल रही है. राष्ट्रीय लोक अदालत में एक पारिवारिक मामले को भी सुलह समझौते से निस्तारित कराया गया है. इस समझौते के बाद पति-पत्नी दोनों एक साथ रहने के लिए राजी हो गए.
-महफूज आलम, जिला जज

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