कौशाम्बी :जिला अदालत ने दो साल पहले हुए ऑटो चालक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने लम्बी सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड की राशि मे से आधी राशि सरकारी राजस्व और बाकी बची राशि मे 25 प्रतिशत मृतक की मां और 75 प्रतिशत पत्नी को देने का फैसला सुनाया है. अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला कोर्ट ने 23 महीने के अंदर सुनाया है.
क्या है पूरा मामला
घटना पूरामुक्ति थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर का है, जहां 27 जनवरी 2019 को बेगमपुर के रहने वाले परवेज ऑटो चलाने के लिए घर से निकला था. देर रात तक वापस नहीं आने पर 28 जनवरी को परिजनों द्वारा खोजने पर शव सल्लाहपुर गांव के पास मिला था. सूचना मिलने पर पहुंची पूरामुक्ति पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परवेज की मां नफीस फातमा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पुलिस छानबीन के दौरान परवेज की पत्नी ने पुलिस को बताया कि मृतक परवेज के प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के भागलपुरवा गांव के रहने वाले दोस्त संजय उर्फ संजू की पत्नी ने घर आने और फोन करने पर पाबंदी लगाई थी. यह बात संजू को काफी नागवार गुजरी थी.