कौशांबी:जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला की जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. 15 साल बाद मामले में न्यायालय से न्याय मिलने पर पीड़ित परिवार में खुशी का माहौल है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के फतेहपुर घाट गांव की है, जहां 12 फरवरी 2009 को पीड़ित जगलाल ने पुरामुफ्ती थाना में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 12 फरवरी 2009 की शाम आठ बजे उसकी पत्नी पुष्पा देवी घर के सामने छप्पर के नीचे सब्जी काट रही थी. इस दौरान आरोपी राजू मिश्रा पुत्र गिरजा शंकर मौके पर पहुंचा और छप्पर में जानबूझकर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया. इस दौरान वादी मुकदमा जगलाल की पत्नी पुष्पा देवी गंभीर रूप से झुलस गई. परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे. लेकिन पुष्पा देवी की रास्ते मे ही मौत हो गई.