कौशांबी: कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले में देवर और सास को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना चरवा थाना क्षेत्र के सिरियांवा कला की है. जहां असलम ने चरवा थाना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसने अपनी पुत्री शबाना बीबी की शादी 2016 में गांव के ही रहने वाले अतीक अहमद से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार किया था. शादी के कुछ दिन बाद से ही बेटी शबाना बीबी की सास याकूबी बीबी और देवर कबीर अहमद ने बेटी को दहेज के लिए मारना पीटना शुरू कर दिया था. इससे तंग आकर उनकी बेटी शबाना बीवी ने 19 सितंबर 2017 की रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.