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बिकरु कांड में विकास दुबे की पत्नी की अग्रिम जमानत कोर्ट ने की खारिज - कानपुर की ख़बर

कानपुर के बिकरु कांड मामले में रिचा ओर कंचन की अग्रिम जमानत भी कोर्ट ने खारिज कर दी है. दोनों की याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया.

विकास दुबे की पत्नी की अग्रिम जमानत कोर्ट ने की खारिज
विकास दुबे की पत्नी की अग्रिम जमानत कोर्ट ने की खारिज

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Published : Dec 11, 2020, 12:23 PM IST

कानपुर नगरःबिकरु कांड मामले में रिचा और कंचन की अग्रिम जमानत कानपुर देहात न्यायालय ने खारिज कर दी है. आपको बता दें कि मारे गये कुख्यात विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे की भी अब बहुत जल्द गिरफ्तारी हो सकती है. इनके पास से फर्जी आईडी से सिम लेने का मामला सामने आया है. जिसको लेकर इस आरोप में पुलिस की जांच टीम ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करायी है. पुलिस के कोर्ट में चार्जशीट लगाने तक उन्होंने अग्रिम जमानत मांगी थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसी तरह से विकास दुबे के सबसे करीबी जिलापंचायत सदस्य अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की पत्नी कंचन को भी कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

जिला एवं सत्र न्यायालय, रमाबाई नगर, कानपुर

ये है पूरा मामला

पूरा मामला कानपुर नगर के चौबेपुर का था. जहां बिकरु गांव में बीते दिनों कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों ने दबिश देने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. जिसके चलते सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहिद हो गए थे. उसके बाद विकास दुबे समेत उसके गुर्गे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए. जिसकी जांच एसआईटी कर रही है. एसआईटी की जांच में ये सामने आया था कि विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने फर्जी आधार कार्ड लगाकर सिम लिया था. जिसका इस्तेमाल भी किया गया था. इस पर चौबेपुर थाने की पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी और दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसकी जानकारी होने पर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने जिला जज से मामले में चार्जशीट लगने तक अग्रिम जमानत मांगी थी. इसी तरह से विकास दुबे के खास गुर्गे कानपुर देहात के जिला पंचायत सदस्य अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की पत्नी कंचन त्रिवेदी पर शिवली कोतवाली पुलिस ने फर्जी शपथ पत्र देने की रिपोर्ट दर्ज की थी. उस पर आरोप है कि उसने पति गुड्डन त्रिवेदी को शस्त्र लाइसेंस दिलाने के लिए आपराधिक इतिहास छिपा कर शपथ पत्र लगा दिया था. अरविंद उर्फ गुड्डन ने रिवाल्वर का लाइसेंस लिया था. दोनों आरोपियों ने जिला जज यशवंत कुमार की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. जिस पर जिला जज ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी.

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