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बिकरू कांड : कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गुर्गे की पत्नी को मिली अग्रिम जमानत

कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गुर्गे अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की पत्नी कंचन त्रिवेदी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. कंचन ने हाईकोर्ट के आदेश को कानपुर देहात की न्यायालय में दाखिल कर दिया है.

kanchan trivedi gets bail in bikru case
कंचन त्रिवेदी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली.

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Published : Dec 23, 2020, 6:07 PM IST

कानपुर देहात : कानपुर में बीते दिनों बिकरू कांड में मारे गए कुख्यात अपराधी विकाश दुबे के बेहद करीबी रहे कानपुर देहात के जिला पंचायत सदस्य अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की पत्नी कंचन त्रिवेदी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट के इस जमानती आदेश को जनपद कानपुर देहात की माती स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है. कंचन त्रिवेदी को चार्जशीट लगने तक गिरफ्तारी से भी राहत मिल गई है. इस दौरान पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है.

आपराधिक इतिहास छिपाकर हासिल किया लाइसेंस
आपको बताते चलें कि बिकरू कांड में एसआईटी की जांच में सामने आया था कि विकास दुबे के खास करीबी गुर्गे कानपुर देहात के जिला पंचायत सदस्य अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की पत्नी कंचन त्रिवेदी ने फर्जी शपथ पत्र देकर अपने पति का आपराधिक इतिहास छिपाया था. कंचन ने आपराधिक इतिहास छिपाकर 2008 में गुड्डन त्रिवेदी को रिवॉल्वर का लाइसेंस दिलवाया था, जिसके बाद कंचन त्रिवेदी पर जनपद कानपुर देहात के शिवली कोतवाली में फर्जी शपथ पत्र देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसी के चलते कंचन त्रिवेदी ने जिला जज के यहां पर जमानती प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानती आदेश दाखिल
कंचन त्रिवेदी ने इसके बाद हाईकोर्ट से अपनी जमानत मांगी थी. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद कंचन ने फास्ट टैक कोर्ट, कानपुर देहात में जमानती आदेश दाखिल कर दिया.

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