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कानपुर देहात: सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने 20 साल कैद की सुनाई सजा

यूपी के जनपद कानपुर देहात में पास्को की एक विशेष अदालत ने 20 वर्ष के लिए कैद की सजा सुनाई है. फैसले में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को अपराधियों द्वारा 50 हजार रुपये देने की भी बात कही गई है.

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Published : Dec 13, 2019, 4:23 PM IST

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सामूहिक दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा.

कानपुर देहातः नाबालिक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो अपराधियों को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए. घटना साल 2015 में घटित जिले के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र की है.

जानकारी देते अधिवक्ता.
घटना की शिकायत में कहा गया था कि 14 वर्षीय किशोरी को शेष नारायण और सैयद जबरन घर से ले गए थे. दोनों ने पीड़िता को सुनसान जगह पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था. प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय के जस्टिस रणजीत कुमार की अदालत में चल रही थी.


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सबूतों और गवाहों के आधार पर शुक्रवार को कानपुर देहात की अदालत ने शेष नारायण और सैयद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. दोनों अपराधियों को 20 साल की कैद के साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. वहीं जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक मामले में विशेष न्यायाधीस पॉस्को ने दो मुल्जिम को 20-20 वर्ष के लिए कैद की सजा सुनाई है. साथ 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है. यह राशि पीड़िता को देने के लिए कहा गया है.
-जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष

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