कानपुर:बिकरू कांड मामले में नाबालिग आरोपी कुख्यात अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत कानपुर देहात किशोर बोर्ड न्यायालय ने खारिज कर दी है. सहायक शासकीय अधिवक्ता ने खुशी की मानसिक स्थिति उच्च स्तर की होने की दलील देकर जमानत देने का विरोध किया है. इसी के चलते अब बचाव पक्ष ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है. इससे पहले भी कानपुर देहात के किशोर न्याय बोर्ड ने खुशी की जमानत खारिज कर दी थी.
बिकरू कांड में खुशी को बनाया गया आरोपी
2 जुलाई को जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरु गांव में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी. इसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. इस घटना में विकास दुबे के करीबी अमर दुबे की पत्नी खुशी को भी पुलिस ने आरोपी बनाया गया है. कानपुर देहात किशोर न्याय बोर्ड ने खुशी को नाबालिग घोषित किया था. साथ ही उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कराया था.
इस दौरान जांच में पाया गया कि खुशी की मानसिक स्थिति उच्चस्तरीय है. इसके चलते उसकी जमानत किशोर न्याय बोर्ड ने खारिज कर दी थी. इसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने एडीजी 13 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रणजीत कुमार की कोर्ट में जमानती प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थना पत्र को एक बार फिर खारिज कर दिया है.