कन्नौज:जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक दुकानदार को कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है. परचून की दुकान में नकली जहरीली शराब बेचने का आरोप था. आठ साल बाद मामले में फैसला आया. इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशंभर सिंह ने की है. आरोपी दुकानदार पर 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
सदर कोतवाली क्षेत्र के कपूरापुर गांव की घटना है. जहां एक युवक परचून की दुकान में नकली जहरीली शराब बनाकर कंपनियों का लेवल लगाकर बेचता था. यह मामला कोर्ट में पिछले आठ सालों से विचारधीन था. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि 8 मार्च 2014 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी निरीक्षक मनीष कुमार(Excise Inspector Manish Kumar) ने सिपाही इंद्रेश दुबे, कप्तान सिंह, निमिष कुमार और शिव सागर के साथ कपूरापुर गांव में छापा मारा था. छापेमारी के समय गांव में स्थित परचून की दुकान में आठ पौवे करीना ब्रांड, सात पौवे मस्ती ब्रांड, करीब डेढ़ लीटर अवैध शराब बरामद हुई.