कन्नौज: किशोरी के परिजनों की रजामंदी के बिना शादी व दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है. शुक्रवार को जज गीता सिंह ने युवक को 10 साल के कारावास के साथ 40 हजार के अर्थदंड की सजा सुना दी. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का प्रावधान भी किया.
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने मामले की जानकारी दी. बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी 10 अक्टूबर 2014 को घर से दवा लेने शहर आई थी. इस दौरान रामपुर गांव के बलवीर वर्मा किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. शाम तक किशोरी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन की. इसके बाद पीड़ित पिता ने युवक के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद शुक्रवार को संरक्षकों की बिना अनुमति के बहला फुसलाकर शादी करने व पीड़िता की मर्जी के बिना दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी के खिलाफ सजा सुनाई गई.