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पुलिस टीम पर हमला करने वाले तीन बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई सात साल कारावास की सजा - kannauj latest news

कन्नौज जिला एवं सत्र न्यायालय ने पुलिस टीम पर हमला करने वाले तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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कन्नौज जिला एवं सत्र न्यायालय

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Published : May 9, 2023, 4:30 PM IST

कन्नौजःपुलिस टीम पर हमला करने वाले तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों दोषियों को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पास से करीब 50 लाख रुपये के लूट के जेवर व भारी मात्रा अवैध हथियार व कारतूस भी बरामद किए थे.

क्या है पूरा मामला?
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने बताया कि आठ जुलाई 2020 की रात सदर कोतवाली के तत्कालीन एसएचओ नागेंद्र पाठक अपनी टीम के साथ जीटी रोड हरदोई मोड़ पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी स्वाट व सर्विलांस टीम भी मौके पर आ गई. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की होंडा सिटी कार में कुछ अपराधी कन्नौज की तरफ आ रहे हैं और लूट के जेवरात के माल की बिक्री करने के लिए हरदोई जनपद जाने वाले हैं. पुलिस टीम को कार आती दिखाई दी. पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया, जिस पर बदमाशों ने कार हरदोई रोड मेंहदीघाट की तरफ मोड़ दी.

बदमाशों को भागता देख पुलिस टीमों ने पीछा करना शुरू कर दिया. पीछा करने के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. टीम ने भुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में बदमाशों ने सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखाना मोहल्ला निवासी रविदास उर्फ करिया, बगिया फजल इमाम मोहल्ला निवासी भन्नू बाल्मीकि व हीरापुरवा गांव निवासी अनिल बताया. पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट के करीब 50 लाख कीमत के जेवरात व बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए.

साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम विशंभर प्रसाद ने तीनों बदमाशों को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने धारा 307 में सात-सात वर्ष व 10-10 हजार रुपये, आयुध अधिनियम के आरोप में एक-एक वर्ष व पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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