कन्नौज : शराब खरीदने के लिए रुपए न देने पर गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में एक युवक को कोर्ट ने दोषी पाया है. जिला जज ने दोषी युवक को पांच साल की सजा सुनाई है. रुपए नहीं देने पर युवक ने साल 2018 में घर के बाहर बैठे एक युवक को गोली मार दी थी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. करीब दो साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने युवक को सजा सुनाई है.
जानलेवा हमला करने वाले युवक को कोर्ट ने दी 5 साल की कैद
कन्नौज जिले में गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में एक युवक को कोर्ट ने दोषी पाया है. जिला जज ने दोषी युवक को पांच साल की सजा सुनाई है.
ये है पूरा मामला
शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कसावा गांव का रहने वाला नारायण पुत्र छुन्नू लाल, बीते एक अप्रैल 2018 की रात गांव के ही रामबरन के दरवाजे पर बैठा था. तभी शराब के नशे में ज्ञानेंद्र मिश्रा युवक से शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगा. मिली जानकारी के मुताबिक उस समय ज्ञानेंद्र मिश्रा हाथ में तमंचा भी लिए हुए था. वहीं रुपए देने से इंकार करने पर उसने नारायण को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल नारायण के भाई अनुज ने ज्ञानेंद्र मिश्रा के खिलाफ जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस पूरे मामले की विवेचना तत्कालीन एसआई हरिओम चंद्र गुप्ता ने की थी. करीब दो साल तक मामले की सुनवाई चली. बीते सोमवार को जिला जज प्रवीण कुमार ने मामले की सुनवाई की. साक्ष्यों व गवाही के आधार पर जानलेवा हमले में युवक को दोषी पाया गया. जिसके बाद जिला जज ने युवक को पांच साल कैद की सजा सुनाई है.