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पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका खारिज

पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका खारिज
पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका खारिज

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Published : May 20, 2020, 1:24 PM IST

Updated : May 20, 2020, 4:13 PM IST

13:22 May 20

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अपर जिला जज प्रथम मनोज कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व सांसद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इससे उनके समर्थकों में भारी मायूसी भी है.

जौनपुर: जिले के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका को अपर जिला जज प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया. पूर्व सांसद के ऊपर अपहरण और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ था. मामले में जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंगल ने 9 मई की रात को थाना लाइन बाजार में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें 10 मई को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया.  

इस मामले में फिर एक नया मोड़ आया, जब वादी पक्ष ने धनंजय सिंह के ऊपर लगाए गए आरोपों से मुकर गया और अपने मुकदमे को वापस लेने के लिए शपथ पत्र दायर किया. इससे धनंजय सिंह के खेमे में यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज कोर्ट से पूर्व सांसद को जमानत मिल जाएगी.

Last Updated : May 20, 2020, 4:13 PM IST

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