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अब ऐसे खुलेगी लोकसभा उम्मीदवारों के अपराधों की पोल

चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवारों को तीन अलग-अलग अखबारों में अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों को छपवाने का हुक्म दिया है. फिलहाल इसके पहले उम्मीदवार अपने घोषणा पत्र में इसकी जानकारी देते थे पर यह जनता को मुश्किल से पता चल पाता था.

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Published : Mar 28, 2019, 10:45 AM IST

इस बार चुनाव में बाहुबलियों के लिए चुनाव आयोग के नए नियम मुसीबत बन गए हैं.

जौनपुर : लोकसभा चुनावों के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है. निर्वाचन आयोग ने सभी प्रत्याशियों को तीन अलग-अलग अखबारों में अपने ऊपर चल रहे अपराधिक मुकदमों की जानकारी प्रकाशित कराने को कहा है. इससे जनता अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी के बारे में बेहतर तरीके से जान सकेगी.

इस बार चुनाव में बाहुबलियों के लिए चुनाव आयोग के नए नियम मुसीबत बन गएहैं.


जौनपुर में इस बार चुनाव में बाहुबलियों के लिए चुनाव आयोग के नए नियम मुसीबत बन गए हैं.अब चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को अपने ऊपर दर्ज मुकदमों और अपराधी कृतियों की जानकारी को तीन अलग-अलग अखबारों में प्रकाशित करवाना होगा.अब जनता चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में उसका चरित्र और उसके व्यक्तित्व दोनों को जान सकेगी. अब तक प्रत्याशी केवल नामांकन के दौरान शपथ पत्र में अपनी संपत्ति और अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की जानकारी देते थे. इसकी जानकारी जनता को नहीं हो पाती थी.

जौनपुर में माध्यमिक संघ के शिक्षक नेता रमेश सिंह ने बताया की चुनाव आयोग का यह फैसला काबिले तारीफ है. अब तक जनता अपने प्रत्याशी के बारे में जान नहीं पाती थी. अब चुनाव लड़ने वालों को अखबारों के माध्यम से उनके आपराधिक कृत्यों के बारे में जनता जान पाएगी. इससे अच्छे प्रत्याशी का चयन भी कर सकेगा. जिले की एडीएम आरपी मिश्रा ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने कुछ नियमों में बदलाव किया है.अब चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को अपने अपराधी कृत्यों के बारे में तीन अलग-अलग अखबारों में प्रकाशित कराना होगा.

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