हाथरसः डेढ़ साल की बच्ची से हुए दुराचार के मामले में अपर जिला जज (पॉस्को) फर्स्ट प्रतिभा सक्सेना की अदालत ने सिर्फ 23 दिनों में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियुक्त पीड़िता को उसकी मां की गोद से खिलाने के बहाने ले गया था. चंदपा कोतवाली में दो जनवरी को अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. सिर्फ 23 दिनों में फैसला किए जाने पर ऐतिहासिक माना जा रहा है.
ननिहाल में हुई थी डेढ़ साल की मासूम से दरिंदगी
हाथरस शहर की रहने वाली एक महिला चंदपा कोतवाली इलाके के गांव अपने मायके गई हुई थी. दो जनवरी की शाम करीब सात बजे गांव का ही वीरेंद्र पुत्र प्रेमपाल उसकी डेढ़ साल की बेटी को खिलाने के बहाने ले गया था. कुछ समय बाद भी जब नहीं आया तो महिला ने अपने परिवार वालों के साथ अपनी बेटी को तलाशा. तभी वीरेंद्र उसे लेकर आ गया. मां ने उससे जब अपनी बच्ची को गोद में लिया तो देखा कि उसके साथ गलत काम हुआ है. उस समय आरोपी वीरेंद्र मौके का फायदा उठाकर भाग गया था.
बच्ची को किया गया था अलीगढ़ रेफर
मामले की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कुछ समय बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. तब बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था. जहां से उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया.