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हरदोई में रोस्टर के अनुसार दुकान न खोलने पर लगेगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है. प्रशासन ने दुकानों को खोलने के लिए एक रोस्टर तैयार किया है, जिसके आधार पर ही अब दुकानें खोली जाएंगी.

संजय कुमार सिंह, एडीएम
संजय कुमार सिंह, एडीएम

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Published : May 16, 2020, 10:07 PM IST

हरदोई:जनपद में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है. इस लॉकडाउन में कुछ दुकानदारों को दुकान खोलने के लिए छूट भी दी गई है. लेकिन कुछ लोग इस छूट का फायदा उठाकर मनमाने ढंग से दुकानों को खोल रहे हैं.

रोस्टर के अनुसार ही खोली जाएंगी दुकानें

जनपद में जरूरत की दुकानों को खोले जाने के लिए रोस्टर जारी किया गया है. इसके तहत सोमवार से गुरुवार तक कुछ दुकान और शुक्रवार से रविवार तक कुछ जरूरत के समान की दुकानें खोली जाएंगी. इस नियम के लागू करने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है. दुकानदार रोस्टर के विपरीत दुकानें खोल रहे हैं. इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने की रणनीति तैयार की है. वहीं जनपद में अब तक कुल 13 पॉजिटिव केस आ चुके हैं.

जिले में तय रोस्टर के अनुसार ही दुकानें खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं. नियमों की अवहेलना करने पर अब तक करीब 15 दुकानदारों के ऊपर जुर्माना लगाया जा चुका है. इसमें अधिकतम 25 हजार तक का जुर्माना भी लगाया गया है.

-संजय कुमार सिंह, एडीएम

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