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दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद, लगा एक लाख रुपये का अर्थदंड

हरदोई जिले में पांच साल पूर्व गांव में आई बारात में शरीक होने गई नाबालिग को झूला लगाने आया युवक अकेला पाकर उठा ले गया था और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

हरदोई कोर्ट
हरदोई कोर्ट

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Published : Apr 2, 2021, 5:36 PM IST

हरदोई: जिले में नौ साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने इस पूरे मामले की पैरवी की और साक्ष्य प्रस्तुत किए.

जानकारी देते शासकीय अधिवक्ता.

दरअसल, टड़ियावां थाना क्षेत्र में दुष्कर्म और हत्या की यह वारदात प्रकाश में आई थी. विगत 10 मार्च सन 2016 को स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव में बारात आई थी. थाना कोतवाली देहात के गरीब पुरवा निवासी मोहम्मद साजिद बारात में झूला (मिकी माउस) लगाने गया था, जहां गांव के बच्चे खेल रहे थे. नौ वर्षीय पीड़िता भी बारात में शरीक होने गई थी और झूले पर खेल रही थी.

इसी बीच लघुशंका आने पर नाबालिग झूले के पीछे गई थी. मौके का फायदा उठाकर मोहम्मद साजिद नाबालिग को खींच ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए ईंट-पत्थरों से उसके सिर पर प्रहार किया और मरा समझकर छोड़कर चला गया. सुबह खोजबीन के बाद बेहोशी की हालत में नाबालिग को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

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दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने इस पूरे मामले की पैरवी की और साक्ष्य प्रस्तुत किए. अदालत ने आरोपी पर लगाए गए साक्ष्य सही पाए, जिसके बाद दोषी पाए जाने पर अपर जिला जज पॉक्सो चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास यानी अंतिम सांस तक जेल में रहने के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

इस बारे में शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी की गई और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाने के साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

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