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किताब खरीद का मामला: हाईकोर्ट ने इस स्कूल पर जुर्माने से लगाई रोक

बच्चों को निर्धारित दुकान से किताब खरीदने के लिए बाध्य करने के मामले में हरदोई के बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने स्कूल पर लगाए गए जुर्माने पर रोक लगा दी है. साथ ही जिलाधिकारी से 28 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है.

हाईकोर्ट ने इस स्कूल पर लगी जुर्माने पर लगाई रोक.

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Published : May 18, 2019, 8:32 AM IST

हरदोई: स्कूल द्वारा निर्धारित दुकान से बच्चों के किताब खरीदने के लिए बाध्य करने के मामले में बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल को हाईकोर्ट से राहत मिली है. शिकायत पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके बाद विद्यालय प्रबंधन ने मामले में हाईकोर्ट की शरण ली. वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में विद्यालय प्रबंधन को राहत देते हुए जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है.

हाईकोर्ट ने इस स्कूल पर लगी जुर्माने पर लगाई रोक.
क्या है पूरा मामला-
  • विद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित दुकान पर बच्चों के किताब खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायत कुछ अभिभावकों और अभिभावक संघ ने जिलाधिकारी से की थी.
  • मामले में जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
  • जांच के बाद प्रशासन ने बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
  • प्रशासन द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद विद्यालय प्रबंधन ने मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद बेंच की शरण ली थी.
  • मामले में हाईकोर्ट ने विद्यालय प्रबंधन को राहत देते हुए जुर्माने पर रोक लगाई है.
  • साथ ही जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है कि किस आधार पर उन्होंने जुर्माने की कार्रवाई की थी.

हमारे खिलाफ गलत शिकायत की गई थी. कभी भी किसी को भी किताब खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया गया. बीते 13 मई के आदेश में कोर्ट ने जिलाधिकारी के निर्णय पर रोक लगा दी है. साथ ही 28 दिन के अंदर जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है.
-कीर्ति सिंह, स्कूल प्रबंधक

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