गोरखपुर : हिट एंड रन कानून के विरोध में मंगलवार को ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन सौंपा गया. बीते दिनों सरकार ने कानून फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया था. इसके बाद हड़ताल वापस ले ली गई थी. ट्रक चालक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस कानून (धारा 106 (2) के दायरे में ट्रक चालकों के अलावा कार, बस, टेंपो यहां तक की मोटरसाइकिल चालक भी आएंगे. इसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है.
उत्तर प्रदेश ट्रक संचालक संगठन के प्रदेश महामंत्री आरपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए कानून में जो धारा 106 (2) जोड़ी गई है उसे हटाया जाए. क्योंकि यह न तो ट्रक और बस चालकों के हित में है और न ही जन सामान्य के लिए जो भी कार, बस, टेंपो यहां तक की मोटरसाइकिल भी चलाते हैं सब इसके दायरे में आएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली और दूसरी जनवरी के हड़ताल पर जो आश्वासन दिया था वह झूठ साबित हो रहा है.