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हिट एंड रन कानून के विरोध में यूपी ट्रक ऑपरेटर संघ ने उठाई आवाज, सौंपा ज्ञापन

ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के आह्वान पर यूपी ट्रक एसोसिएशन ((hit and run law) समेत विभिन्न संगठनों एक बार फिर से हुंकार भरी है. ट्रक ऑपरेटर्स और चालक हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 9, 2024, 12:49 PM IST

गोरखपुर : हिट एंड रन कानून के विरोध में मंगलवार को ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन सौंपा गया. बीते दिनों सरकार ने कानून फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया था. इसके बाद हड़ताल वापस ले ली गई थी. ट्रक चालक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस कानून (धारा 106 (2) के दायरे में ट्रक चालकों के अलावा कार, बस, टेंपो यहां तक की मोटरसाइकिल चालक भी आएंगे. इसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है.

उत्तर प्रदेश ट्रक संचालक संगठन के प्रदेश महामंत्री आरपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए कानून में जो धारा 106 (2) जोड़ी गई है उसे हटाया जाए. क्योंकि यह न तो ट्रक और बस चालकों के हित में है और न ही जन सामान्य के लिए जो भी कार, बस, टेंपो यहां तक की मोटरसाइकिल भी चलाते हैं सब इसके दायरे में आएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली और दूसरी जनवरी के हड़ताल पर जो आश्वासन दिया था वह झूठ साबित हो रहा है.

प्रदेश महामंत्री ने कहा कि परिवहन मंत्रालय ने इस कानून के लागू होने का पत्र जारी किया है और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिया है. ऐसे में भविष्य में इस कानून को लागू हो जाना है.ऐसे में इसका विरोध जरूरी है. मंगलवार को फिर से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है. केवल ज्ञापन सौंपा गया है. आरपी सिंह ने कहा कि हिट एंड रन कानून मामले में सरकार को अपने नए कानून को बदलना होगा. नए संहिता में इस कानून की जो व्याख्या की गई है वह कहीं से भी ड्राइवर के हित में नहीं है. सरकार जब तक नए कानून को समाप्त नहीं करती विरोध जारी रहेगा.

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