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जिले में शांतिपूर्ण तरीके से हो मतदान: जिला निर्वाचन अधिकारी

गोंडा जिले में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों का जायजा लिया. साथ ही सभी प्रत्याशियों और निर्वाचन अधिकारियों से शांतिपूर्ण मतदान कराने की अपील की. जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव में गड़बड़ी करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं.

पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी
पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी

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Published : Apr 15, 2021, 4:31 PM IST

गोंडा: पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को शांतिपूर्ण मतदान कराने का निर्देश दिया है. जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है. प्रशासन ने इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने शांतिपूर्ण मतदान कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने उम्मीदवारों और निर्वाचन अभिकर्ता को सख्त चेतावनी दी है कि यदि किसी की तरफ से गड़बड़ी की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.


मतदान केंद्र तक वाहन उपलब्ध न कराएं प्रत्याशी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने के लिए प्रत्याशियों द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की हिदायत दी है. मतदान के 100 मीटर के अंदर किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर प्रत्याशियों द्वारा किसी भी तरह के कैंप लगाने पर भी पाबंदी है. उन्होंने कहा कि जो लोग इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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मतदान केंद्रों के निकट नहीं लगेंगे कोई शिविर

जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों के निकट कोई शिविर नहीं लगाया जाएंगा. कोई झंडा, प्रतीक अथवा अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी. मतदान परिसर में धूम्रपान और मोबाइल का प्रयोग वर्जित है. उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदाताओं को दी जाने वाली पर्चियां सादे कागज पर दी जाएंगी. उन पर कोई प्रतीक, उम्मीदवार का नाम और पहचान चिह्न नहीं होगा.

सुरक्षा में तैनात अधिकारी के लिए खास निर्देश

कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारी या कर्मचारी को छोड़कर अन्य कोई अधिकारी और कर्मचारी किसी भी सभा के आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे. सुरक्षा में लगे अधिकारी और कर्मचारी के सिवाय अन्य शासकीय अधिकारी और कर्मचारी किसी मंत्री के साथ चुनाव क्षेत्र में उनके साथ नहीं जाएंगे.

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