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गोण्डा: न्यायालय के आदेश पर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज - fir against doctor

जिला अस्पताल में तैनात पीएमएस संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. टीपी जायसवाल सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है. परिजनों ने डॉक्टर पर समय से इलाज न करने का आरोप लगाया था. वहीं पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है.

डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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Published : Jul 11, 2019, 10:52 AM IST

गोण्डा: जिले में डॉक्टर की लापरवाही के चलते अस्पताल में मतदानकर्मी की मौत हो जाने का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर टीपी जायसवाल ने ऑक्सीजन के लिए 1000 रुपये रिश्वत की मांग की थी. मामले में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है.

डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज.

क्या है पूरा मामलाः

  • लोकसभा चुनाव दौरान मतदान कर्मी की तबीयत बिगड़ जाने के बाद जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई थी.
  • बृजेन्द्र कुमार डायट दर्जी कुआं लिपिक के पद पर तैनात थे.
  • मृत्यु के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर टीपी जायसवाल के खिलाफ ऑक्सीजन के लिए 1000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था.
  • परिजनों का आरोप था कि पैसा ना देने पर ऑक्सीजन नहीं लगाया, जिसके अभाव में मतदान कर्मी की मौत हो गई.
  • पुलिस द्वारा शिकायत की सुनवाई न होने पर परिजन न्यायालय के शरण में गए.
  • जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिया गया.
  • वहीं कोतवाली पुलिस ने आरोपी डॉक्टर सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है.

न्यायालय के आदेश पर कोतवाली नगर थाना में डॉ टीपी जायसवाल व कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया. मामले की जाचं कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-महेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, गोण्डा

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