गाजीपुर: जिले के महुआबाग में निर्मित गजल होटल की जांच में भूमि के खरीद एवं बिक्री में अनियमितता मिली है, जिसके बाद गाजीपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भूमि मालिक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसां अंसारी, दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
मोहम्मदपट्टी परगना सदर तहसील गाजीपुर के राजस्व अभिलेखों में गाटा सं. 98 रकबा 0-18-18 बीघा और गाटा संख्या-99 रकबा 0-0-6 बीघा बंजर जमीन 14(3) की भूमि है. भूमि रविन्द्र नाथ पुत्र राम कुमार राय और श्रीकान्त पुत्र काशीनाथ उपाध्याय और नन्दलाल पुत्र देवनाथ ने बिना किसी विधिक अधिकार और स्वामित्त के ही जमीन बेच दी.
गाटा सं. 98/2 रकबा 0-3-0 का पंजीकृत विक्रय विलेख 29 अप्रैल 2005 को मुख्तार अंसारी के दोनों नाबालिक बच्चे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की संरक्षिका अफसां अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी युसुफपुर मोहम्मदाबाद के पक्ष में ट्रांसफर किया गया था.
गाटा सं. 98 2 रकबा 0-1-0 बीघा व गाटा सं0 99 रकबा 0-0-6 बीघा भूमि पर नाम दर्ज न होने के बावजूद बिना किसी विधिक अधिकार और स्वामित्व के ही सैयद कैसर, हुसैन पुत्र सैयद, अतहर हुसैन, जफर अब्बास पुत्र गुलाम हुसैन और सैयद सादिक हुसैन पुत्र सैयद जमील हुसैन, निवासी नखास द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख विगत 23 सितंबर 2005 को अफसां अन्सारी के नाम किया गया था.
भूमि पर नामांतरण 30 जून 2005 को अवैध ढंग से करा लिया गया. इस प्रकार गाटा सं0 100 रकबा 0-4-9 बीघा जमीन 15 (4) की भूमि है, जिसपर चन्द्रसेन विश्वकर्मा पुत्र भी रामवृक्ष द्वारा विधि विरूद्ध ढंग से 29 अगस्त 2000 को अब्बास अंसारी और पुनः 29 अगस्त 2000 को ही गाटा सं0 100 मि. रकबा 0-2-0 बीघा का विक्रय उमर अंसारी पुत्र मुख्तार अन्सारी के पक्ष में कर दिया गया. जब कि उक्त दोनों विक्रय विधि विरूद्ध एवं शुन्य थे. बावजूद इसके क्रेता द्वारा नगर पालिका से नामांतरण भी करा लिया गया.
इनके खिलाफ दर्ज हुआ केस
19 सितंबर 2020 को रविन्द्र नाथ शर्मा पुत्र श्रीराम कुमार राय गोड़ी, श्रीकान्त पुत्र काशीनाथ उपाध्याय ढेड़गांवा, नन्दलाल पुत्र देवनाथ अरसदपुर, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी पुत्र मुख्तार अंसारी निवासी युसुफपुर तहसील मोहम्मदाबाद, आफसां अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी युसूफपुर तहसील मोहम्मदाबाद, सय्यद कैसर हुसैन पुत्र सैयद अतहर हुसैन, जफर अब्बास पुत्र गुलाब हुसैन, सय्यद सादीक हुसैन पुत्र सैयद जमील हुसैन, शिवनाथ सिंह पुत्र वक्तावर सिंह यादव निवासी रसुलपुर गाजीपुर, चन्द्रसेन विश्वकर्मा पुत्र रामवृक्ष निवासी अज्ञात और मोतीलाल पुत्र कृष्ण प्रताप वर्मा निवासी नैनपुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित आईपीसी की धारा 120बी के तहत शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है.