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कोरोना वायरस का कहर: गौतमबुद्ध नगर में 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू - गौतमबुद्ध नगर की खबरें

कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए बुधवार को गौतमबुद्ध नगर पुलिस उपायुक्त ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत जिले में पांच अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है.

section 144 applies
5 अप्रैल तक धारा 144 लागू,

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Published : Mar 19, 2020, 3:31 AM IST

नोएडा:देशभर में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इस को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जिसमें पांच अप्रैल तक सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

5 अप्रैल तक धारा 144 लागू,
अब तक कोरोना के चार पॉजिटिव केस
इससे पहले गौतमबुद्ध नगर जिले में चार कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद सभी विभागों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया था. वहीं सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है. बुधवार को गौतमबुद्ध नगर पुलिस उपायुक्त ने कोरोना इफेक्ट को देखते हुए यह निर्णय लिया है.

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बता दें कि इससे पहले गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह के नेतृत्व में एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी, जिसमें लोगों को जागरूक करने और कोरोना से बचाव के सुझाव पर विचार-विमर्श किया गया था.

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