फिरोजाबाद:जनपद की एंटी डकैती कोर्ट ने घर में घुसकर एक महिला की हत्या के मामले में छह आरोपियों को दोषसिद्धि करार देते हए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. यही नहीं कोर्ट ने सभी मुल्जिमों पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दोषसिद्धि आरोपियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
एंटी डकैती कोर्ट ने 29 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा - आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा
महिला की हत्या के मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हए उम्र कैद की सजा सुनाई है. यही नहीं कोर्ट ने सभी मुल्जिमों पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मामला साल 1993 यानी कि 29 साल पुराना है. जसराना थाना क्षेत्र के गांव रंजीत का नगला निवासी होतीलाल ने 31 मई 1993 को जसराना कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज करायी थी. जिसके मुताबिक इसी थाना क्षेत्र के गांव सूरजपुर रुधेनी निवासी महावीर, राजकुमार उर्फ भोला, सुघड़ सिंह, लाखन सिंह, शोभाराम और कालू की पत्नी ने वादी घर में मारपीट और फायरिंग की थी. घटना में होतीलाल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी. जबकि एक महिला रिश्तेदार मुन्नीदेवी भी छर्रे लगने से घायल हुई थी.
बाला देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की विवेचना की और साक्ष्यों, गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में हुई. विद्वान न्यायाधीश रविन्द्र कुमार तृतीय ने साक्ष्यों के अवलोकल और गवाहों के बयानों के आधार पर सभी आरोपियों को दोष सिद्ध करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है.