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फिरोजाबाद में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

फिरोजाबाद की कोर्ट ने हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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दो हत्यारोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा,दूसरे मामले में पॉस्को के आरोपी को सात साल का कारावास

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Published : Mar 29, 2023, 9:55 PM IST

फिरोजाबादः जनपद के जिला एवं सत्र न्यायालय ने गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उन पर 30- 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

फ़िरोज़ाबाद जनपद के थाना एका क्षेत्र में 23 मार्च 1994 को मनपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हमले में मनपाल की पत्नी किरण देवी तथा भतीजी सर्वेश कुमारी घायल हुई थी. भतीजे वीरेश कुमार ने 25 मार्च 1994 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने विवेचना के बाद मुन्नीलाल, नेकसे, नरेंद्र सिंह व अनार सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.

मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपा राय की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान मुन्नीलाल तथा नेकसे की मृत्यु हो गई. मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने नरेंद्र सिंह तथा अनार सिंह को दोषी माना.

न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उन पर 30 - 30 हजार रुपया अर्थदंड लगाया. अर्थदंड न देने पर उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

पॉक्सो के दोषी को सात साल कैद, जुर्माना
थाना उत्तर क्षेत्र से 31 अक्टूबर 2014 को 17 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी. किशोरी के पिता ने गोवर्धन और पुत्रों पुष्पेंद्र तथा राजेश समेत छह लोगों के खिलाफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने पुष्पेंद्र तथा राजेश के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में और गोवर्धन के खिलाफ धारा 363, 366 के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला.

विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान गोवर्धन की मौत हो गई.पुष्पेंद्र व राजेश के खिलाफ कई गवाहों ने गवाही दी. न्यायालय ने पुष्पेंद्र को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया.जुर्माने की आधी राशि न्यायालय ने पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

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