फिरोजाबादःजनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले एक सख्श को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा. जुर्माना की राशि से 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को अदा करनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना लाइनपार थाना क्षेत्र की है. 7 फरवरी 2019 को पांच वर्षीय बालिका मोहल्ले में ही रहने वाले मुंहबोले बाबा सत्यप्रकाश के घर पर खेलने गयी थी. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने बालिका के साथ हैवानियत की. आरोपी ने बालिका के गुप्तांग पर प्लास्टिक की नुकीली पेंसिल से हमला किया था.
बालिका रोती हुयी घर पहुंची, उसने अपनी मां को पूरी बात बताई. बालिका के बाबा पीड़िता को पुलिस के पास लेकर गए, जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेजा साथ ही केस की विवेचना की और गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के यहां हुयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से बिशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने पैरवी की.