फिरोजाबाद:जनपद की विशेष पॉस्को अदालत ने सात साल की बालिका के साथ दुराचार की कोशिश के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 18 माह के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 24 अप्रैल 2021 को थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव निवासी मिंटू गांव की ही 7 वर्षीय बालिका को बाजार से चीज दिलवाने के बहाने बुलाकर ले गया था. इसके बाद मिंटू बच्ची को सुनसान गली में ले जाकर रेप का प्रयास करने लगा. उसी समय ढूंढते हुए बालिका की मां भी मौके पर पहुंच गई. मां को देख युवक धमकी देता हुआ वहां से भाग गया. इससे पहले उसने बालिका का गला दबाने का भी प्रयास किया. जिसपर बालिका के पिता ने थाने पहुंचकर मिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.