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इटावा प्रशासन ने जारी किया आदेश, आगरा के पारस अस्पताल में इलाज कराने वाले लोग 24 घंटे में दें सूचना

यूपी के इटावा जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है. आदेश यह है कि आगरा स्थित पारस हॉस्पिटल में जो भी व्यक्ति इलाज कराने गया है, उसको इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर जिला कंट्रोल रूम या उपजिलाधिकारी को देनी होगी.

इटावा समाचार.
इटावा जिला प्रशासन.

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Published : Apr 21, 2020, 11:35 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

इटावा: जनपद में प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए सोमवार शाम एक आदेश जारी किया. आदेश यह है कि आगरा स्थित पारस हॉस्पिटल में जो भी व्यक्ति इलाज कराने गया है, उसको इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर जिला कंट्रोल रूम या उपजिलाधिकारी को देनी होगी. किसी ने भी यह बात को छुपाई या कोई लापरवाही बरती तो प्रशासन उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करेगा.

आगरा में एकाएक पारस हॉस्पिटल में इलाज कर रहे मरीजों में कोरोना संक्रमण को बढ़ता देखते हुए आगरा प्रशासन ने सभी जिलों को वहां पर इलाज कराने वाले लोगों के नाम और पते भेज दिए है, ताकि सभी की जांच कराई जा सकें. साथ ही लोगों में इस महामारी को फैलाने से रोका जा सके. इसी कड़ी में सोमवार को जिला प्रशासन इटावा ने एक आदेश जारी किया.

इटावा प्रशासन का आदेश.

आदेश में प्रशासन ने कहा कि जिले का कोई भी व्यक्ति 20 मार्च 2020 के बाद आगरा के पारस अस्पताल में इलाज करा रहा हो या उसके साथ कोई भी व्यक्ति वहां गया हो तो वह 24 घंटे के भीतर इसकी सूचना जिला कंट्रोल रूम में या संबंधित उपजिलाधिकारी को करें. साथ ही अपनी जांच करवाएं.

जानकारी न देने पर होगी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति यह जानकारी छुपाता है या नहीं बताता है तो उसके दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कोविड-19 महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

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