अयोध्याःजनपद के पूर्व विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के खिलाफ 26 साल के बाद अवैध असलहा रखने के मामले में बस्ती जनपद के हरैया थाने में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
पूर्व विधायक खब्बू तिवारी के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस रखने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज
अयोध्या के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस रखने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है.
डीएसपी शेषमणि उपाध्याय के मुताबिक पूर्व विधायक खब्बू तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 1995 में बस्ती जनपद के हरैया थाना क्षेत्र के गौहनिया नेपाल सिंह गांव का खुद को निवासी बताते हुए एक रायफल का लाइसेंस जारी करवाया था. पूर्व विधायक के इस फर्जीवाड़े का एक साल बाद ही खुलासा हो गया था. बस्ती डीएम ने 4 जुलाई वर्ष 1996 को उक्त लाइसेंस को निरस्त करने का आदेश दिया था. खब्बू तिवारी ने लाइसेंस को जमा नहीं किया और वह लगातार उसका प्रयोग करते रहे. मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तब हाईकोर्ट के जज ने बस्ती डीएम को तलब किया और उनसे पूछा कि आखिर इतने साल तक लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी पूर्व विधायक खब्बू तिवारी से राइफल जमा क्यों नहीं कराई गई.
इसके बाद डीएम के आदेश पर हेड मोहर्रिर की तहरीर पर पूर्व विधायक खब्बू तिवारी के खिलाफ फर्जी नाम पता का प्रयोग करते हुए राइफल का लाइसेंस लेने के मामले में हरैया थाने में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है. पूर्व विधायक खब्बू तिवारी के खिलाफ धारा 419 420 467 468 471आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.
बता दें कि इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक रह चुके है और इलाके में उनकी काफी दबंग किस्म की छवि है. हाल ही में खब्बू तिवारी फर्जी मार्कशीट के मामले में जेल भी जा चुके हैं. अब बस्ती जनपद में हुई एफआईआर ने उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दिया है।
डीएसपी शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि खब्बू तिवारी के खिलाफ थाना हरैया में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसकी विवेचना की जा रही है.
ये भी पढ़ेंः अतीक के शार्प शूटर के मकान पर चला बाबा का बुलडोजर, राजू पाल हत्याकांड का आरोपी भी है अब्दुल कवि