बाराबंकी: करीब 6 साल पहले पूर्व एक किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को अदालत ने सजा सुनाई. यूपी के बाराबंकी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार (Rape culprit sentenced 10 years imprisonment in Baranbanki) देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-46 सुभाष चन्द्र यादव ने बुधवार को सुनाया.
अभियोजन अधिकारी लव त्रिपाठी ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि असंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने 28 जनवरी 2017 को असंदरा थाने पर आकर तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बहन 21 जनवरी को शाम 4 बजे घर से दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई थी. खोजबीन की गयी, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल सका. 28 जनवरी को जब वह वापस आई, तो उसने बताया कि मुझे दीपक रावत बहला फुसलाकर भगा ले गए थे.