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बाराबंकी: पेस्टिसाइड्स बिक्री के लिए दुकानदारों को लेना पड़ेगा 1 वर्षीय डिप्लोमा

यूपी के बाराबंकी में कृषि विभाग ने पेस्टिसाइड्स बिक्री के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत पेस्टिसाइड्स बेचने वाले दुकानदारों को एक वर्ष का डिप्लोमा लेना पड़ेगा. डिप्लोमा के बाद ही उनके लाइसेंस का रिनुअल किया जाएगा या नए लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा.

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Published : Oct 30, 2019, 2:06 PM IST

दुकानदारों को लेना पड़ेगा एक वर्षीय डिप्लोमा

बाराबंकी: जिले में कृषि विभाग ने पेस्टिसाइड्स बिक्री के लिए नए नियम बनाए हैं. इन नियमों के मुताबिक अब कोई भी दुकानदार बिना डिग्री के पेस्टिसाइड्स नहीं बेच सकेगा. कम पढ़े-लिखे पुराने दुकानदारों का लाइसेंस भी तभी रिनुअल किए जाएंगे जब उनके पास डिप्लोमा होगा. पेस्टिसाइड्स बेचने वाले दुकानदार बेरोजगार न हों, इसके लिए शासन ने इनको डिप्लोमा करने का मौका दिया है. खास बात यह है कि विभाग खुद इनको प्रशिक्षित कर रहा है. विभाग के नियमों के मुताबिक साल भर की ट्रेनिंग के बाद इनकी परीक्षा होगी और पास होने पर ही इनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा.

दुकानदारों को लेना पड़ेगा एक वर्षीय डिप्लोमा.
पेस्टिसाइड्स बिक्री नए नियम लागू
  • कृषि विभाग ने पेस्टिसाइड्स बिक्री के लिए नए नियम लागू किए हैं.
  • जिसके तहत अब एग्रिकल्चर विषय में डिग्री धारकों या फिर साइंस ग्रेजुएट को ही लाइसेंस दिया जाएगा.
  • जिले में करीब 450 पेस्टिसाइड्स डीलर्स ऐसे हैं, जो महज 10वीं और 12वीं ही पास हैं.
  • नए नियमों के अनुसार इनके पास कृषि संबंधी कोई भी रसायन या दवाई बेचने की योग्यता नहीं है.
  • विभाग इन्हें खेती की नई-नई तकनीकों और रसायनों से प्रशिक्षित कर इन्हें दुकान चलाने के काबिल बना रहा है.

साल भर के डिप्लोमा कोर्स में लाइसेंस धारियों को विभाग में 20 हजार रुपये जमा कर अपना पंजीकरण कराना होगा. यही नहीं प्रशिक्षण में नियमित 4 घंटे की पढ़ाई करनी होगी. क्लास में 60 फीसदी हाजिरी भी आवश्यक है. प्रशिक्षण के दौरान त्रिमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होंगी. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनकी फाइनल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें पास होने के बाद ही इनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा.


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