बाराबंकी: जनपद के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में 4 साल पहले एक युवक ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी थी और पैदल ही सिर को लेकर जा रहा था. गुरुवार को बाराबंकी जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है.
एडीजीसी क्रिमिनल मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि सतरिख थाना क्षेत्र के पाराकुंवर गांव निवासी गोविंदकुमार ने अपनी बेटी की शादी मई 2017 को जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी अखिलेश कुमार के साथ किया था. ससुराल में उनकी बेटी को पति अखिलेश, उसका देवर विमल और रिश्तेदार ओमप्रकाश उर्फ रामप्रकाश दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिसकी शिकायत मृतका अपने मायके में अपने माता-पिता से की थी.
अखिलेश ने 1 फरवरी 2020 की दोपहर करीब डेढ़ बजे अपनी पत्नी की हंसिया से गला काट कर हत्या कर दी. इसके बाद धड़ से सिर को अलग कर कहीं फेंकने जा रहा था. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अखिलेश को कटे हुए सिर के साथ गिरफ्तार कर लिया था. पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अखिलेश उसके भाई विमल, पिता पलटूराम और रामप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी.