बाराबंकी:कभी बाराबंकी समेत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिलों में अफीम यानी काला सोना की जबरदस्त खेती होती थी. इसमें अकेले बाराबंकी जिले में ही 90 फीसदी पोस्ते की खेती होती थी. लेकिन, इधर कुछ वर्षों से किसानों का पोस्ते की खेती से मोह भंग हो गया है. खेती में जबरदस्त मेहनत, रखवाली, हाई रिस्क और पॉलिसी में बदलाव के चलते किसान अब पोस्ते की खेती करने की बजाय मेंथा, आलू, केला और टमाटर जैसी नकदी फसलों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं.
इस सत्र में किसानों को ज्यादा से ज्यादा पट्टा देने के लिए विभाग ने तमाम जतन किए. एक महीने से ज्यादा समय तक लाइसेंस बांटने की समयसीमा रखी. बाद में समय बढ़ाया भी गया. लेकिन, लाइसेंस लेने के लिए उतने किसान नहीं आए जितने कि विभाग को उम्मीद थी. विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के 610 गांवों के किसानों को बुलाया था. लेकिन, महज 495 गांव के 2293 किसानों ने ही पोस्ता की खेती करने की हिम्मत जुटाई. उन्होंने नारकोटिक्स विभाग से लाइसेंस लिया. कई जिलों से तो किसान लाइसेंस लेने ही नहीं आए.
पोस्ते की खेती सूबे में महज 9 जिलों में की जाती है. इनमें 6 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और बाकी 3 जिले पश्चिम के. पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को बाराबंकी यूनिट से लाइसेंस जारी किए जाते हैं. बीती 10 अक्टूबर से लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. लाइसेंस लेने आए ज्यादातर किसानों ने बताया कि पोस्ते की खेती में बहुत रिस्क है. फसल बोने से लेकर तैयार होने तक लगातार रखवाली करनी पड़ती है. चोरों से हर वक्त खतरा बना रहता है. विभाग को अफीम का परता देने का तनाव अलग रहता है. मौसम खराब हुआ तो फसल खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. इधर कुछ वर्षों से छुट्टा जानवरों ने खतरा बढ़ा दिया है. किसानों की शिकायत है कि पॉलिसी के बदलाव के साथ साथ अफीम के सरकारी रेट में वक्त और महंगाई के साथ अपेक्षित वृद्धि न होना भी किसानों की बेरुखी एक कारण है.
भारत सरकार ने पिछले वर्ष से पोस्ते की खेती की नीति में बड़ा बदलाव करते हुए एक नई योजना शुरू की है. इसके तहत विभाग ने दो प्रकार के लाइसेंस (license) देने शुरू किए हैं. पहले प्रकार के लाइसेंस के तहत किसानों को पोस्ता में चीरा लगाकर अफीम (opium gum) निकाल कर उसे सरकार को जमा करना होता है. वहीं, दूसरे प्रकार के लाइसेंस के तहत किसानों को बगैर रस निकाले सीधे डोडा (Concentrate of Poppy Straw) को जमा करना होता है. दूसरे प्रकार के लाइसेंस को सीपीएस (cps) लाइसेंस नाम दिया गया. पिछली बार जहां इसे प्रयोग के तौर पर अपनाया गया था. वहीं, इस बार इस प्रकार की खेती पर ज्यादा फोकस किया गया है. पिछली बार जहां 142 सीपीएस लाइसेंस जारी किए गए थे. वहीं, इस बार 11 सौ सीपीएस के लाइसेंस जारी किए गए. इस बार अफीम देने वाले काश्तकारों के लगभग बराबर डोडा यानी सीपीएस की खेती करने वाले किसानों को लाइसेंस दिए गए हैं.
विभाग दूसरे प्रकार के लाइसेंस यानी सीपीएस को बढ़ावा दे रहा है. विभाग का मानना है कि इससे न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि अफीम और उससे बनने वाले उत्पादों की तस्करी पर भी लगाम लगेगी. सबसे बड़ा फायदा विभाग को होगा. क्योंकि, अफीम से एल्केलाइड निकालने का खर्च बचेगा.