बाराबंकी:करीब डेढ़ साल पहले घर के बाहर सो रही महिला के साथ बलात्कार और उसके पति के साथ मारपीट करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश ने शुक्रवार को सुनाया.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन ने बताया कि रामसने हीघाट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने थाने में तहरीर दी थी. जिसमें बताया था कि 23 अप्रैल 2022 को घर के बाहर जमीन पर सो रही थी. पास ही में खड़ंजे (सड़क) पर एक चारपाई डालकर उसका पति सो रहा था. रात में 12 बजे के करीब अचानक कल्लू आया और उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया. जब वह चिल्लाई तो उसका पति जाग गए और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की. लेकिन आरोपी पति के साथ मारपीट कर भाग निकला.
घर के बाहर सो रही महिला के साथ रेप करने वाले दोषी को 10 साल कारावास की सजा - Rape convict sentenced in Barabanki
बाराबंकी कोर्ट (Barabanki Court) ने एक डेढ़ साल पुराने बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल कारावास और जुर्माने की सजा (Punishment for rape accused) सुनाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Nov 3, 2023, 10:22 PM IST
पीड़िता की तहरीर पर रामसनेहीघाट थाना पुलिस ने आरोपी कल्लू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 323 के तहत मुकदमा लिखकर तफ्तीश शुरू की. तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. इस मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए. दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 36 राकेश ने आरोपी कल्लू को दोषी पाया. कोर्ट ने कल्लू को 10 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है.
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