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बहराइच: घूसखोर सिपाही सस्पेंड, पुलिस अधीक्षक ने दर्ज करायी FIR

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में घूस लेते हुए एक सिपाही का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है. वहीं आरोपी सिपाही पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है.

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Published : Jun 15, 2020, 3:40 PM IST

पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन कुमार मिश्रा 
पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन कुमार मिश्रा

बहराइच: जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की है. एक सिपाही के 5000 रुपये घूस लेने का वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है. आरोपी सिपाही के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. वहीं शिथिल पर्यवेक्षण के आरोप में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात को लाइन हाजिर कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के आदेश अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को दिए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन कुमार मिश्रा

सिपाही को किया गया लाइन हाजिर
जनपद में पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन कुमार मिश्रा ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है. एक सिपाही ने किसी व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट में फंसाने के लिए 5000 रुपये घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी सिपाही के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है.
पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन कुमार मिश्रा ने आरोपी आरक्षी को निलंबित करते हुए मामले की जांच के आदेश क्षेत्राधिकारी नगर को दिया हैं. इसके साथ ही जिले की कोतवाली देहात प्रभारी को सर्वेक्षण के लिए लाइन हाजिर कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो सामने आया है. इसमें आरक्षी सुरेंद्र कुमार सिंह को किसी व्यक्ति से ₹5000 घूस लेते हुए दिखाया गया है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में आरोपी आरक्षी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत करने के निर्देश दिए गए हैं. इसकी विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर कर रहे हैं. आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है. संबंधित एनडीपीएस एक्ट की विवेचना क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित की गई है. इस जांच के दौरान जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

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