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बहराइचः लॉकडाउन-5 में मिली कुछ छूट, नियमों के उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा

उत्तर प्रदेश के बहराइच में सोमवार को डीएम ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, ट्रेड व बाजार समितियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने मॉल व रिटेल स्टोरों को भी लेफ्ट-राइट रूल से सप्ताह में तीन दिन खुलने की अनुमति दे दी है.

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लेफ्ट राइट रूल से खुलेंगी दुकानें.

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Published : Jun 2, 2020, 11:02 AM IST

बहराइचःसोमवार को डीएम व एसपी की मौजूदगी में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, ट्रेड व बाजार समितियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में डीएम ने लॉकडाउन-5 के दौरान बाजार खुलने के समय को दो घंटे से बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक कर दिया है. वहीं मॉल व रिटेल स्टोर भी क्रमानुसार लेफ्ट-राइट रूल से सप्ताह में तीन दिन खुलेंगे.

उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष कुलभूषण अरोड़ा ने बताया कि डीएम शंभू कुमार व पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्र की मौजूदगी में व्यापार मंडल पदाधिकारियों, ट्रेड व बाजार समितियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई. इस दौरान व्यापार मंडल ने कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव डीएम के सामने रखा था. लॉकडाउन के समस्त मानकों का पालन करने की शर्तों को स्वीकार करने की शर्त के साथ जिला प्रशासन ने कुछ संशोधनों को स्वीकृति दे दी है.

व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बताया कि बाजार पहले की तरह दाएं-बाएं क्रमानुसार एक दिन छोड़कर खुलेंगे. बंद होने का समय 8 बजे शाम तक बढ़ाया गया है. डीएम ने बताया कि होटल व बारात घरों में समारोह आयोजन से पूर्व नगर मजिस्ट्रेट व संबंधित थाने पर सूचना देनी होगी. सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जिम्मेदारी सम्बंधित प्रतिष्ठान की होगी.

पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्र ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन तथा प्रतिष्ठान खुलने की शर्तों का उल्लंघन करने पर अपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर महामारी एक्ट व हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.

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