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बहराइच: डीएम और सीडीओ ने किया हाॅटस्पाट एरिया का निरीक्षण

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने हॉटस्पॉट इलाके का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

बहराइच
हॉटस्पॉट इलाके का निरीक्षण

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Published : Jun 1, 2020, 11:24 AM IST

बहराइच: नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत चिन्हित किये गये हाॅटस्पाट ब्राहम्णीपुरा का जिलाधिकारी शम्भु कुमार और मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द चौहान ने निरीक्षण किया. साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों से कोविड-19 के फैलाव को रोकने, बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत हाॅटस्पाट की बैरीकेटिंग, शासन की ओर से दिये गये निर्देशों के अनुरूप अन्य सुरक्षात्मक प्रोटोकाल और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की.

कन्टेन्मेन्ट जोन के निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य व नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि जोन क्षेत्र के अंदर आने वाले मकानों को सैनिटाइज करा दिया गया है. कन्टेन्मेन्ट जोन क्षेत्र में जन सामान्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से डोर-टू-डोर आपूर्ति के लिए टीमें लगाई गई हैं, जिससे क्षेत्र में जन सामान्य को किसी प्रकार की कठिनाई न हो.

क्षेत्र में करायी गयी बैरिकेटिंग
पूरे क्षेत्र में आवागमन के स्थानों को चिन्हित कर बैरिकेटिंग करायी गयी है और ऐसे स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है. कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए सुपरवाइजर्स की निगरानी में स्वास्थ्य सर्वेक्षण टीमें गठित की गई हैं. सम्पूर्ण कंटेनमेंट क्षेत्र को सैनिटाइज करने के लिए उपकरणों सहित कर्मचारियों को तैनात किया गया है.

कंटेनमेंट जोन में प्रतिदिन सैनिटाइजेशन हो
कंटेनमेंट जोन के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यदि आवश्यकता महसूस हो तो जोन के अन्य रास्तों को भी ड्रम, बल्ली इत्यादि से सील कराया जाए. जोन के अंदर धार्मिक/सार्वजनिक स्थलों सहित प्रत्येक घर को प्रतिदिन सैनिटाइज भी किया जाए. क्षेत्र में लगाई गई स्वास्थ्य टीमें लोगाों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वह अपने-अपने घरों में रहें. अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें.

जरूरी कार्यों में लगे लोगों को ही मिलेगी अनुमति
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सीय टीम और सेनिटाइजेशन टीम के अतिरिक्त अन्य किसी के आने जाने के प्रतिबन्ध का पूरी तरह पालन किया जाए. पॉजिटिव पाये गये व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की सैम्पलिंग के साथ-साथ थर्मल स्क्रीनिंग और फीवर ट्रैकिंग भी करायी जाए. जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि कंटेनमेंट जोन अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगायी गई सभी टीमों के सदस्यों को आवश्यक लॉजिस्टिक, ग्लब्स, ट्रिपल लेयर माक्स, हैण्ड सेनिटाइजर और सर्वे के लिए आवश्यक प्रपत्र एवं प्रचार-प्रसार सामग्री की उपलब्धता निरन्तर बनायी रखी जाये.

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