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गुंडा एक्ट के तहत 10 अपराधियों को बहराइच जिला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर - bahraich district magistrate

गुण्डा एक्ट के तहत 10 अपराधियों को बहराइच जिला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर. बहराइच जनपद में यूपी इलेक्शन 2022 (UP Assembly Election 2022) को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने को लिया फैसला. जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चन्द्र ने 10 अपराधियों के विरूद्ध की कार्रवाई.

गुण्डा एक्ट
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Published : Jan 14, 2022, 8:34 AM IST

बहराइच: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश में सरगर्मी बढ़ती जा रही है. बहराइच जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से की कार्रवाई. जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चन्द्र ने 10 अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई की. अपराधियों पर धारा 3 (1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है. इसके अलावा 7 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख को आगामी 6 माह में 2 बार उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं.

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जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नानपारा अंतर्गत पुरानी बाजार के अमन व मिज्जन एवं ककरी के राज कुमार, थाना हरदी निवासी सिंगिया नसीरपुर के इलियास, थाना पयागपुर निवासी सुनगा राम कुमार, थाना हुजूरपुर निवासी चन्दीदासपुर एजाज, थाना कोतवाली नगर निवासी सूफीपुरा पूर्वी फत्ते, थाना रानीपुर निवासी घूरेपुरवा, रत्तापुर पप्पू, थाना रामगांव निवासी खैरा धौकल लल्लन व थाना कोतवाली मूर्तिहा निवासी मिलकियत महराज सिंह नगर के सुभाष पुत्र गनेशी को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है.

इसके अलावा थाना नवाबगंज निवासी रामनगर गुलरिहा गंगाराम, थाना रूपईडीहा निवासी परागपुरवा जयकरन, थाना कोतवाली नगर निवासी मोहल्ला बशीरगंज शेखर यादव, थाना रानीपुर निवासी बसहिया प्रेम कुमार, थाना कोतवाली नानपारा निवासी लोनियनपुरवा ककरी महताब उर्फ महतौ, थाना फखरपुर निवासी लोनडांटा टेड़वा महन्थ कृपाराम व मनीष को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है. अपने से संबंधित थाने में आगामी 6 माह तक प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे.

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