उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

पत्नी और बच्चों के हत्यारे को उम्रकैद

न्यायाधीश बागपत ने अभियुक्त आलमगीर को अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

बागपत
बागपत

By

Published : Mar 31, 2021, 7:50 PM IST

बागपतः उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में वर्ष 2015 में हुए जघन्य हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. हत्यारोपी को अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या का दोषी मानते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही जिला जज ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने 2015 में पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था. सरकारी शासकीय अधिवक्ता सुनील पंवार ने हत्या के दोषी आरोपी की सजा के बारे में बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद बुधवार को उसे जिला जज ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

इसे भी पढ़ेंः होली पर यूपी में हुई 18 हत्याएं, कानून व्यवस्था पर सवाल

ये था मामला
दरअसल, रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव में 2015 में एक महिला और उसके तीन बच्चों की हत्या हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले में पड़ताल की तो पता चला कि उसके पति ने ही अपने बच्चों और पत्नी की हत्या की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद आज आरोपी आलमगीर को कोर्ट ने दोषी माना आज आरोपी आलमगीर को पत्नी और तीन मासूम बच्चों का दोषी मानते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. उल्लेखनीय है कि आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, उसी के चलते आरोपी ने अपने तीन मासूम बच्चों और पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद फरार हो गया था. बुधवार को 6 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोहरे हत्याकांड का दोषी माना उम्र कैद की सजा सुनाई.

ABOUT THE AUTHOR

...view details